कल शाम को महाराष्ट्र में होगा विस में बहुमत परीक्षण- सुप्रीम कोर्ट का आदेश
पहले प्रमोटर स्पीकर के नाम की घोषणा हो, विधायकों को शपथ दिलाने के बाद वही करवाए बहुमत परीक्षण
गुप्त मतदान नहीं होगा, परीक्षण का लाइव प्रसारण हो: गवर्नर नामित करें प्रोमोटर स्पीकर
नई दिल्ली
महाराष्ट्र में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की एवं एनसीपी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की आनन-फानन में शपथ दिलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस, एनसीपी व शिवसेना की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों एनवी रमन्ना, अशोक भूषण एवं संजीव खन्ना की बेंच ने दो दिन की सुनवाई के बाद आज अपने आदेश में कहा कि अभी अंतरिम बात करनी है, कल 27 नवंबर को विधानसभा के अंदर बहुमत साबित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि गुप्त मतदान न हो, परीक्षण का लाइव प्रसारण हो और इससे पहले सभी विधायकों को कल शाम 5 बजे तक शपथ दिला दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो प्रोमोटर स्पीकर (कार्यकारी विधानसभा अध्यक्ष) चुना जाए वही विधायकों को शपथ दिलाएंगे और बहुमत परीक्षण वहीं कराएं।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिवालय की तरफ से कोर्ट में सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलब किए गए दस्तावेज कल कोर्ट में पेश किए थे और राज्यपाल का पक्ष रखा था।
महाराष्ट्र भाजपा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जबकि कांग्रेस, एनसीपी व शिवसेना की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी एवं कपिल सिब्बल ने बहस की थी। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने महाराष्ट्र भाजपा एवं कुछ निर्दलीय विधायकों की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा था जबकि वरिष्ठ वकील मनिदंर सिंह ने अजित पवार की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा। आज ये सभी वकील कोर्ट में मौजूद थे। कांग्रेस, एनसीपी व शिवसेना की ओर से कोर्ट से मांग की गई थी कि कर्नाटक की तरह महाराष्ट्र में भी 24 घंटे के भीतर बहुमत साबित किए जाने का आदेश दिया जाए।
कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट चुने गए
इस बीच बालासाहेब थोराट को महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल का आज नेता चुन लिया गया। सोनिया गांधी ने उनके नाम पर सहमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह 11 बजे से विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और शाम 5 बजे तक इसे पूरा करने के बाद बहुमत परीक्षण होगा।