छात्र का अपहरण करने के बाद हत्या कि गई के मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा
मुज़फ्फरनगर
कोर्ट ने 80-80 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया
जानसठ के ग्राम वाजिदपुर में हुई थी को घटना
17 फरवरी 2013 को थाना जानसठ के ग्राम वाजिदपुर में कक्षा दस के 15 वर्षीय छात्र चेतन उर्फ आदित्य का अपहरण कर हत्या के मामले में आरोपी अर्जुन पुत्र भामा शाह व अमित उर्फ बबलू पुत्र भोपाल को कोर्ट ने आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 80-80 हज़ार रुपए का जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने अपहरण के आरोप में दस वर्ष सज़ा व 10-10 हज़ार का जुर्माना व हत्या में उम्रकैद व 50-50 हज़ार का जुर्माना व सबूत नष्ट करने के आरोप में सात वर्ष की सज़ा व 20-20 हज़ार का जुर्माना किया है।
कोर्ट के आदेशानुसार सभी सज़ाए एक साथ चलेंगी, आरोपियों में अर्जुन घटना से ही जेल में था। मामले की सुनवाई एडीजे 13 ओमबीर सिंह की कोर्ट में एडीजीसी ओम प्रकाश उपाध्याय ने पैरवी की।
गत 17 फरवरी 2013 को ग्राम वाजिदपुर में बालेन्द्र का पुत्र चेतन सब्ज़ी लेने जानसठ गया था, किन्तु वह घर वापस नही लौटा और लापता हो गया बाद में 20 फरवरी को उसका शव खेत मे पड़ा मिला था। उसकी साइकिल पास में खड़ी मिली थी। आरोप था कि बालक का अपहरण के बाद गाला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।