पास धारक आवश्यक खाद्य पदार्थों की दुकाने कल खोलकर डोर टू डोर सामान की डिलेवरी पहुंचा सकते है तहसीलदार मजिस्ट्रैट दीपक चौधरी
पास धारक आवश्यक खाद्य पदार्थों की दुकाने कल खोलकर डोर टू डोर सामान की डिलेवरी पहुंचा सकते है तहसीलदार मजिस्ट्रैट दीपक चौधरी
बदायूं
सहसवान में तहसीलदार मजिस्ट्रैट दीपक कुमार चौधरी ने बताया कि परचूनी दुकाने तथा सब्जी विक्रेताओं की दुकानें व दुग्ध विक्रेता जिन्हे उपजिला मजिस्ट्रैट द्धारा पास उपलब्ध कराएं गए| वह कल दिन मंगलवार से सुबह सात बजे से ग्यारह शाम चार बजे से सात बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते है।तथा डोर टू डोर सामाना पहुंचाने के लिए ग्राहकों से मोबाइल पर ऑर्डर लेकर सामान पहुंचा सकते है।
दुकान पर पहुंचे ग्राहकों को डिस्टेंस दूरी एक मीटर दूर खडा करके क्रमश: सामान की बिक्री कर सकते है| वही मेडीकल स्टोर जन स्वास्थ्य रक्षक दवाओं के वास्ते अपने समय से खुले रहेंगे।नियमों का पालन न करने बाले विक्रेताओं के विरूद्ध धारा 188 नियम के तहत कडी कार्यावाही अमल मे लाई जायेगी और उसका लाईसेंस जब्त कर लिया जयेगा।