उरई /जालौन-उरई दिनांक 31 अगस्त 2020 जिला पूर्ति अधिकारी जालौन स्थान उरई ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-3568/आ0पू0रा0-सा0का0-1(6)/2020 दिनांक 24 अगस्त 2020 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्मनिर्भर भारत योजना में दिव्यांगजन लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
उरई /जालौन
उरई दिनांक 31 अगस्त 2020
जिला पूर्ति अधिकारी जालौन स्थान उरई ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-3568/आ0पू0रा0-सा0का0-1(6)/2020 दिनांक 24 अगस्त 2020 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्मनिर्भर भारत योजना में दिव्यांगजन लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
( रिपोर्ट - विजय करन ) अतः जनपद के सभी दिव्यांग/निःशक्तजन परिवार जो अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत आच्छादित नही है तथा एक्सक्लूजन मानक से आच्छादित न हो, अपने आवेदन पत्र आनलाईन कराते हुए सम्बन्धित तहसील के पुर्ति निरीक्षक कार्यालय में समस्त अभिलेखों सहित एक सप्ताह के अन्दर जमा कर दे ताकि अवशेष दिव्यांग/निःशक्त परिवारों को उक्त योजना से आच्छादित कराकर नवीन राशनकार्ड जारी करते हुए योजनाओं का लाभ प्रदान कराया जा सके। दिव्यांगजनों से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं यथा दृष्टिवांधित समूहों/संघों तथा अन्य कार्यरत गैर सरकारी संघठनों से भी अनुरोध है कि उनके संज्ञान में यदि ऐसे दिव्यांग/निःशक्तजन हो, जो अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी राशनकार्ड बनाये जाने के पात्र हो और जिनके परिवार के राशनकार्ड न बने हो, के आवेदन पत्र भी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये सम्बन्धित तहसील आपूर्ती कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय स्थित विकास भवन उरई से भी जा सकती है।