*राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी* - सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित - सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित - कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद - ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे - किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी - सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी - मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी - डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी - कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे - प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य - निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी - सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे - विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति - बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित - पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे - शुक्रवार शाम 6 से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन
*राज्य सरकार के गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी*
- सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित
- सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित
- कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद
- ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे
- किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
- सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
- मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी
- डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी
- कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे
- प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य
- निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी
- सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे
- विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति
- बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित
- पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे
- शुक्रवार शाम 6 से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन