पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों को किया गया प्रषिक्षित।
निष्पक्षता से करायें चुनाव-डीएम
कासगंज: विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण श्री गणेश इन्टर कालेज में प्रदान किया गया। जिसका आज जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा निरीक्षण किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर मतदान कर्मियों से कहा कि मतदान की बारीकियांे एवं भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का भलीभांति अध्ययन कर लें। कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वोटर पर्ची ही मतदाता की पहचान का दस्तावेज नहीं है। मतदाता को इस बार वोटर पर्ची के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता पहचान के लिये आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड सहित 12 विकल्पों में से कोई भी एक दस्तावेज साथ में जरूर लाना होगा। तभी वोट डाला जा सकता है। वोट डालने के लिये वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है।
उन्होने कहा कि अनुपस्थित मतदान कार्मिकों को अंतिम मौका देते हुये 30 जनवरी 2022 को प्रातः 11 बजे श्री गणेश इन्टर कालेज मंे उपस्थित हो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आदेशित किया गया है अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुये कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र सहित जिला प्रशिक्षण अधिकारी व अन्य मास्टर ट्रेनर भी उपस्थित रहे।
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पिंटिंग प्रेस स्वामी, आयोग के नियमों का शतप्रतिषत करें पालन -जिलाधिकारी
कासगंजः जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने जनपद कासगंज में अवस्थित समस्त प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों के लिए निर्देष जारी किये है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा के फलस्वरूप निर्वाचन पम्पलेटांे व पोस्टरों का मुद्रण एवं प्रकाषन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के द्वारा उपबंधित किया गया है। जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाषन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाषित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक/प्रकाषक का नाम व पता न लिखा हो। उन्होने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा जब तक प्रकाषक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को सचेत किया है कि किसी भी प्रकाषक द्वारा धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन के आधार पर अपील सम्बन्धी पम्पलेट व पोस्टर न छापे जायें। मुद्रक/प्रकाषक, मुद्रित सामग्री के प्रकाषित होने के तीन दिन के अंदर इसकी चार प्रतियां परिषिष्ठ क व ख सहित तथा प्रकाषक से प्राप्त घोषणा पत्र, जिला निर्वाचन कार्यालय, कासगंज में प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।
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मतदान हेतु मतदाता पर्ची के साथ ही मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त
12 फोटोयुक्त पहचान पत्र होंगे मान्य।
कासगंजः जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये अब मतदाता को अपनी वोटर पहचान पर्ची के साथ में पोलिंग बूथ पर एक पहचान पत्र साथ में लाना जरूरी है। सिर्फ मतदाता पहचान पर्ची ही वोट डालने के लिये पर्याप्त नहीं है। पूर्व में इसके लिए 11 पहचान पत्र मान्य किये गये थे अबकी बार दिव्यांगजनों हेतु जारी किया जाने वाला यूनिक डिसएबिलटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी मतदान करने हेतु मान्य किया गया है। इस प्रकार कुल मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त कुल 12 पहचान पत्र विकल्प के रूप में मान्य है।
मतदान स्थल पर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के साथ पहचान के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपिक या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 12 विकल्पों में से कोई एक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक। पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड। मनरेगा जाबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। फोटोयुक्त पेंषन दस्तावेज। सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र। आधार कार्ड के अतिरिक्त यूनिक डिसएबिलटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलाय भारत सरकार आदि विकल्पों में से कोई भी एक पहचान दस्तावेज वोट डालने के लिये मतदाता को साथ में लाना अनिवार्य है। तभी वोट डाला जा सकेगा।
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प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिको को अंतिम मौका 30 जनवरी को श्री गणेश इन्टर कालेज में 11 बजे हो उपस्थित अन्यथा दर्ज करायी जायेगी एफआईआर- प्रभारी अधिकारी कार्मिक
कासगंज: विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देषानुसार 28 व 29 जनवरी, 2022 को श्री गणेष इंटर कालेज, कासगंज में मतदान के लिये नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के लिये प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपरान्ह 2 बजे से शाम 5 बजे तक पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
उक्त जानकारी देते हुये मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक तेज प्रताप मिश्र ने बताया कि आज के प्रषिक्षण में 21 पीठासीन अधिकारी व 27 प्रथम मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहे पाये गये। अनुपस्थित मतदान कार्मिकों को अंतिम मौका देते हुये 30 जनवरी 2022 को प्रातः 11 बजे श्री गणेश इन्टर कालेज मंे उपस्थित हो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आदेशित किया गया है अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुये कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की जनपद में नामांकन प्रक्रिया जारी, नामांकन की अंतिम तिथि 01 फरवरी।
कासगंज: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अंतर्गत जनपद कासगंज के विधानसभा क्षेत्र 100-कासगंज, 101-अमांपुर तथा 102-पटियाली के लिये कार्यक्रम निर्धारित है। जिसके तहत 25 जनवरी से तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 01 फरवरी 2022, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 02 फरवरी को, नाम वापसी 04 फरवरी को, मतदान 20 फरवरी तथा मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। लोक अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन किये जा सकंेगे।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिये कलेक्ट्रेट पर तीनों विधान सभा क्षेत्रों 100-कासगंज, 101-अमांपुर तथा 102-पटियाली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिये नामांकन स्थल पर सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से नामांकन की व्यवस्था की गई है। विधानसभा क्षेत्र कासगंज के लिये न्यायालय अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 कक्ष संख्या 28 में, विधानसभा क्षेत्र अमांपुर के लिये न्यायालय अपर जिलाधिकारी न्यायिक कक्ष संख्या 33 में तथा विधानसभा क्षेत्र पटियाली के लिये न्यायालय सहायक आयुक्त स्टाम्प कक्ष संख्या 34 में नामांकन स्थल बनाया गया है।
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