जिलाधिकारी ने तहसील कासगंज का किया निरीक्षण।
अधिवक्ता गणों से सीधी वार्ता कर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण एवं व्यवस्थाओं में सुधार लाने के अधिकारियों को दिये निर्देश।
कासगंजः जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आज तहसील सदर कासगंज पहुंच कर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील कासगंज के अधिवक्ता गणों से तहसील सभागार में रूबरू होकर सीधी वार्ता की। उनकी समस्याओं, शिकायतों को गंभीरता से सुना, समझा तथा उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार कासगंज को अधिवक्ता गणों की समस्याओं व शिकायतों को शीघ्र निस्तारित करते हुये व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने तहसील कासगंज के विभिन्न अनुभागों व पटलों के विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों को चैक करते हुए राजस्व संग्रह, भूलेख, भू राजस्व, दाखिल खारिज, खसरा खतौनी, उपजिलाधिकारी व तहसीलदार न्यायालय स्तर पर वाद निस्तारण की स्थिति आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। निर्देश दिये कि अभिलेखों एवं रजिस्टरों में अंकित प्रविष्टियों को कम्प्यूटर मंे भी तुरंत फीड कराकर सूचनाओं को अद्यतन रखा जाये। कोई भी प्रविष्टि लापरवाही में ऐसे ही न छोड़ी जाये। जिससे सभी कार्य समय से सम्पादित हो सकें। समस्त अभिलेखों और पत्रावलियों का रखरखाव अच्छे ढंग से किया जाये। अधिकारी, कर्मचारी नियमित रूप से अपने पटलों पर समय से उपस्थित रह कर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किसी भी कार्य को लटकायें नहीं। जिलाधिकारी ने कहा कि जो वाद लम्बित चल रहे हैं उनका निस्तारण शीघ्रता से कराया जाये। पुराने वादांे की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि संग्रह अमीन अपने बस्तों तथा भू अभिलेखों के बस्तों का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से करें। पत्रावलियों में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये।
इस अवसर पर उपजिलाधिकारी कासगंज पंकज कुमार तथा तहसीलदार सहित अन्य तहसील कर्मी उपस्थित रहे।
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जनपद में 15 मई तक के लिये धारा 144 लागू।
कासगंज: ईद उल फितर, जुमा अलविदा तथा अक्षय तृतीय सहित अन्य पर्वों के दृष्टिगत जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर द्वारा जनपद कासगंज में धारा 144 के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये गये हैं। यह आदेश 15 मई 2022 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे किसी भी धर्म की भावनायें आहत हों। कोई भी व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा या प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेगा। लाठी, डण्डा, बल्लम चाकू, अस्त्र, शस्त्र सार्वजनिक रूप से लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। धार्मिक व परम्परागत कार्यक्रमों के अलावा अन्य किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी। आदेशों की अवहेलना एवं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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पिछड़ा वर्ग के आवेदको से पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना के आवेदन आमंत्रित
कासगंजः जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हेमेन्द्र स्वरूप ने अवगत कराया है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर)के गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा के अन्दर है अर्थात् शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080/- प्रति वर्ष से अधिक न हो, उन्हें प्रदान किये जाने की योजना संचालित है। जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिसमें शासनादेश के अनुसार प्रथम आवत-प्रथम पावत के सिद्धांत के अनुरूप पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन आवेदकों को वरियता क्रम में रखते हुये शादी अनुदान की राशि बीस हजार रू0 प्रत्येक लाभार्थी की दर से वितरित की जायेगी।
योजना का लाभ पाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साईबर कैफे अथवा निजी इन्टरनेट से निर्देशों के अनुरूप करके आवेदन पत्र संबंधित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। विस्तृतत जानकारी वेबसाइट या विकास भवन स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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नगर पालिका व नगर पंचायतों में 29 व 30 अप्रैल को लगेगा मेगा कैम्प।
कासगंज: परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) विद्याशंकर पाल ने बताया कि
पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत 45 दिवस के विषेश अभियान के अन्तर्गत दो दिवसीय विषेश ‘मेगा कैम्पों
का आयोजन 29 तथा 30 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से सांय 05 बजे तक जनपद के नगर
पालिका परिशद/नगर पंचायतों में किया जायेगा।
उन्होंने समस्त नगरीय निकायों के ईओ से अनुरोध किया है कि कैम्प के दौरान सभी स्वीकृत आवेदनों को बैंकों से समन्वय कर निस्तारित कराते हुये कैम्पों के दौरान ऋण वितरण कराया जाये। बैंंकों अथवा डिजीटल पेमेन्ट एग्रीगेटर्स से समन्वय कर प्रत्येक ऋण प्राप्त वेण्डर्स को डिजीटल लेनदेन का प्रषिक्षण दिया जायेगा।
प्रदेष के नगर निकायों में 15 करोड़़ प्रति माह डिजीटल लेनदेन का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रति वेण्डर द्वारा प्रतिमाह कम से कम 200 डिजीटली लेनदेन (किसी भी मूल्य के) किये जाने हेतु उन्हें जागरूक कर गतिषील किया जाए, जिससे योजनान्तर्गत वेण्डर्स को अधिक से अधिक कैषबैक की धनराषि प्राप्त हो सकें। कैम्प में वेण्डर्स की मदद हेतु हेल्प डेस्क लगाई जाये।
पोर्टल पर लम्बित रिटर्न बाय बैंक आवेदन की त्रुटि दूर कराकर आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया जायेगा। डिजीटल लेनदेन हेतु जिन वेण्डर्स के पास क्यू-आर कोड उपलब्ध नहीं हैं उन्हें क्यू-आर कोड उपलब्ध कराकर डिजीटल लेनदेन में प्रशिक्षित किया जाये।
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डूडा से ऋण प्राप्त करने के लिये 30 अप्रैल तक करें आवेदन
कासगंज: परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) विद्याशंकर पाल ने
बताया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राश्ट्रीय षहरी आजीविका मिषन (क्।ल्-छन्स्ड) के घटक स्व-रोजगार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए षहरी गरीब परिवार के वेरोजगार युवक/युवतियॉ जो नगर पालिका परिशद कासगंज सीमा क्षेत्र में निवास करते है। जिनके परिवार की वार्शिक आय एक लाख रू0 तक है। ऐसे वेरोजगार युवक/युवतियॉ अपने स्व रोजगार स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत उद्यम हेतु 2 लाख रू0 एवं समूह में उद्यम स्थापित करने हेतु 10 हजार से 10 लाख रू0 तक का 07 प्रतिषत ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिये मूल आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र के साथ ऋण आवेदन पत्र डूडा कार्यालय कक्ष संख्या 07, कलैक्ट्रेट परिसर सोरों रोड,़ कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 1ः00 बजे के मध्य 30 अप्रैल 2022 तक प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र प्राप्त कर दो प्रतियों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड, आय प्रमाण पत्र (वार्शिक आय एक लाख रू0 तक), जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवष्यक प्रपत्रों को सलग्न कर जमा करने की अन्तिम तिथि 30.अप्रैल, 2022 है।
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