"जनपद संभल की सीमा में कोई भी संगठन, जनप्रतिनिधि या बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा।" - जिलाधिकारी संभल
" जनपद संभल की सीमा में कोई भी संगठन, जनप्रतिनिधि या बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। " - जिलाधिकारी संभल संभल । जनपद में 10 दिसंबर 2024 तक लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 ( पूर्व में आईपीसी की धारा 144 कहा जाता था) जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने, घोषित आयोजनों / कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, जन एवं जन सम्पति की तथा लोक प्र शांति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. राजेन्द्र पैंसिया द्वारा जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद सम्भल के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले थाना क्षेत्र में जन जीवन एवं निजी लोक सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए। जनपद में 10 दिसम्बर 2024 तक निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गए। कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन, अथवा जनप्रतिनिधि जनपद सम्भल की सी...